BED VS BTC 2023 Latest News Update Uttar Pradesh Yogi Adityanath, क्या बीएड अभ्यर्थी को योगी सरकार देने वाली है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने का मौका?
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प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण कार्य की पात्रता संबंधी बहस एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए केवल बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी ही पात्र हैं। वहीं बीएड अभ्यर्थियों को पात्रता मापदंड से बाहर रखा गया था और उन्हें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु अयोग्य माना गया।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी BED VS BTC का मुद्दा बहस का विषय बना हुआ और इस मामले से संबंधित खबरें उड़ती रहती हैं। कभी खबर आती है कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के तौर पर अयोग्य हैं, तो कभी खबर आती है कि राज्य सरकार उन्हें पात्र मान रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है?
BED VS BTC 2023 मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश | BED VS BTC 2023 Supreme Court Order
बीएड बनाम बीटीसी (BED VS BTC 2023) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को अपना आदेश जारी किया। यह आदेश बीएड अभ्यर्थियों के लिए झटके से कम नहीं था, क्योंकि आदेश अनुसार बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए पात्र नहीं हैं।
इस तरह का आदेश राजस्थान में उच्च न्यायालय द्वारा भी पारित किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध एनसीपी और केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की थी, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर की पात्रता प्रदान करने के हक में फैसला सुनाने का निवेदन किया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये अपील खारिज कर दी गई थी।
BED VS BTC 2023 उत्तरप्रदेश बीएड अभ्यर्थियों के लिए नई खबर | Uttar Pradesh BED VS BTC 2023 LATEST NEWS For Bed Candidates
उड़ती उड़ती खबरें निकलकर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूल शिक्षण कार्यक्रम में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने वाली है। लेकिन यह खबर किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है। प्राइमरी स्कूल शिक्षण नियमों में किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं, उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। अतः बीएड अभ्यर्थी अब भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के अयोग्य हैं। वहीं बीटीएस अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के पात्र हैं।
डीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश | Uttar Pradesh BED VS BTC 2023 UP LATEST NEWS For Ded Candidates
इस प्रकार बीएड अभ्यार्थियों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन डीएड अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए 28 नवंबर 2023 को पारित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यार्थियों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा कार्य के लिए अयोग्य ठहरा दिया हैं। अब आगामी प्राइमरी स्कूलों की किसी भी भर्ती में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्रता से बाहर रखा जायेगा।